DOPT REFORMS REGARDING CHILD CARE LEAVE
Ministry of Personnel, Public Grievances &
Pensions
DoPT reforms regarding Child Care Leave
Posted On: 26 OCT 2020
7:11PM by PIB Delhi
While briefing about some of
the major reforms brought by Department of Personnel & Training (DoPT)
under the Modi government, Union Minister of State (Independent Charge)
Development of North Eastern Region (DoNER), MoS PMO, Personnel, Public
Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh said today
that the male employees of the government are also now entitled to Child Care
Leave.
However, Dr Jitendra Singh
said that the provision and privilege of Child Care Leave (CCL) will be
available only for those male employees who happen to be “single male parent”,
which may include male employees who are widowers or divorcees or even
unmarried and may therefore, be expected to take up the responsibility of child
care as a single - handed parent.
Describing it as a
path-breaking and progressive reform to bring ease of living for government
servants, Dr Jitendra Singh said, the orders regarding this had been issued
quite some time back but somehow did not receive enough circulation in the
public.
In a further relaxation to
this provision, Dr Jitendra Singh informed that an employee on Child Care Leave
may now leave the head quarter with the prior approval of Competent Authority.
In addition, the Leave Travel Concession (LTC) may be availed by the employee
even if he is on Child Care Leave. Elaborating further, he informed that Child
Care Leave can be granted at 100% of leave salary for the first 365 days and
80% of leave salary for the next 365 days.
Based on the inputs over a
period of time, Dr Jitendra Singh said, another welfare measure introduced in
this regard is that in case of a disabled child, the condition of availing
Child Care Leave up to the age of 22 years of the child has been removed and
now Child Care Leave can be availed by a government servant for a disabled
child of any age.
With the personal
intervention and indulgence of Prime Minister Sh Narendra Modi and his special
emphasis on governance reforms, Dr Jitendra Singh said, it has been possible to
make several out-of-box decisions in the DoPT over the last six years. Basic
purpose behind all these decisions has always been to enable a government
employee to contribute to the maximum of his potential, although at the same
time there will be no leniency or tolerance toward corruption or
non-performance, he said. SNC (Release ID: 1667647)
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं
प्रशिक्षण विभाग
द्वारा बच्चों
की देखभाल
से संबंधित
अवकाश में
सुधार
Posted On: 26 OCT 2020 7:11PM by PIB Delhi
मोदी सरकार के
तहत
कार्मिक
एवं
प्रशिक्षण
विभाग
(डीओपीटी) द्वारा लाए गए
कुछ
प्रमुख
सुधारों
के
बारे
में
जानकारी
देते
हुए, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र
विकास
राज्य
मंत्री
(स्वतंत्र
प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय,
कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं
अंतरिक्ष
राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
ने
आज
कहा
कि
सरकार
के
पुरुष
कर्मचारी
भी
अब
बच्चों
की
देखभाल
से
संबंधित
अवकाश
के
हकदार
होंगे।
हालांकि, डॉ.
जितेंद्र
सिंह
ने
कहा
कि
बच्चों
की
देखभाल
से
संबंधित
अवकाश
(सीसीएल) का प्रावधान और
विशेषाधिकार
केवल
उन
पुरुष
कर्मचारियों
के
लिए
उपलब्ध
होगा
जो
"एकल पुरुष अभिभावक"
हैं।
इस
श्रेणी
में
वैसे
पुरुष
कर्मचारी
शामिल
हो
सकते
हैं
जो
विधुर
या
तलाकशुदा
या
अविवाहित
हैं
और
इस
कारण एकल अभिभावक के
रूप
में
उन
पर
बच्चे
की
देखभाल
की
जिम्मेदारी
है।
इस कदम को
सरकारी
कर्मचारियों
के
जीवन
यापन
को
आसान
बनाने
की
दिशा
में
एक
महत्वपूर्ण
और
प्रगतिशील
सुधार
बताते
हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह
ने
कहा
कि
इस
संबंध
में
आदेश
कुछ
समय
पहले
जारी
कर
दिए
गए
थे, लेकिन किन्ही वजहों
से
जनता
में
इसका
पर्याप्त
प्रचार
नहीं
हो
पाया।
इस प्रावधान में
थोड़ी
और
ढील
दिये
जाने
की
जानकारी
देते
डॉ.
जितेंद्र
सिंह
ने
बताया
कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर जाने वाला कोई कर्मचारी अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से मुख्यालय छोड़ सकता है। इसके अलावा, उस
कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का
लाभ उठाया जा सकता है, भले
ही वह बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर हो। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए, उन्होंने
बताया कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश की मंजूरी पहले 365 दिनों के लिए 100% सवेतन अवकाश और अगले 365 दिनों के लिए 80% सवेतन अवकाश के साथ दी जा सकती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ समय से प्राप्त जानकारी के आधार पर, इस
संबंध में उठाया एक अन्य कल्याणकारी कदम यह है कि एक दिव्यांग बच्चे के मामले में, चाइल्ड केयर लीव को बच्चे की 22 वर्ष की आयु तक ही दिए जाने के प्रावधान को हटा दिया गया है और अब किसी भी उम्र के दिव्यांग बच्चे के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया जा सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप एवं संलग्नता और शासन सुधारों पर उनके विशेष जोर की वजह से पिछले
छह वर्षों में डीओपीटी में कई उल्लेखनीय निर्णय लेना संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि इन सभी फैसलों का मूल उद्देश्य हमेशा एक सरकारी कर्मचारी को अपनी अधिकतम क्षमता के साथ योगदान करने में सक्षम बनाना रहा है। वहीं,
भ्रष्टाचार या काम में खराब प्रदर्शन के प्रति कोई ढिलाई या उदारता नहीं बरती जायेगी। एमजी/एएम/आर/एसके (Release ID: 1667695)
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